अदालत ने कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी को 6 महीने की सजा सुनाई

अहमदाबाद

गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 2016 में दंगा भड़काने और भीड़ एकत्रित करने के आरोप में दर्ज हुए केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मेवाणी समेत 19 लोगों को छह महीने साधारण कैद की सजा सुनाई है।

गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर केस दर्ज किया गया था। इस केस में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक जिग्नेश मेवाणी, सुबोध परमार, राकेश मेहरिया समेत 19 को 6 महीने जेल की सजा सुनाई।

कोर्ट ने पूरे मामले में दर्ज तीन केस में सजा सुनाई है। पहले केस में 6 महीने की जेल, दूसरे में 500 रुपए जुर्माना और तीसरे में 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

 

spot_img

Buy VastuGuruji Hair Oil

Related Articles