Chhattisgarh

अब पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट जरूरी

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सड़क सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम, नियम तोड़ने पर जुर्माना और कार्रवाई तय सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

अब दोपहिया वाहन चलाते समय चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी इस नए आदेश के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🚦 क्या है नया नियम नए आदेश के अनुसार अब बाइक या स्कूटर पर सवार दोनों लोगों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा।

मुख्य बिंदु: चालक और पीछे बैठा व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू नियम उल्लंघन पर जुर्माना यह नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।

अब पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट जरूरी

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