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बिहार में जन्म प्रमाण-पत्र हर नागरिक के लिए एक मौलिक दस्तावेज है।
यह स्कूल में दाखिले, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं का लाभ, और कई अन्य कानूनी कार्यों में अनिवार्य है।
बिहार सरकार ने इस सेवा को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है और अब घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं प्रक्रिया।
जन्म प्रमाण-पत्र क्यों ज़रूरी है जन्म प्रमाण-पत्र भारतीय कानून के तहत हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार जन्म के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। समय पर पंजीकरण न होने पर बाद में विलंब शुल्क लगता है।