Raipur

एक अप्रैल से कचरा अलग करना अनिवार्य

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शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1 अप्रैल से नया नियम लागू किया जा रहा है। अब घरों और दुकानों में कचरे को अलग-अलग रखना अनिवार्य होगा।

नियम का पालन नहीं करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इसे लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

गीला और सूखा कचरा अलग करना जरूरी नए नियम के तहत हर घर और दुकान को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखना होगा। इसके लिए अलग डस्टबिन का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

यह कदम कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम माना जा रहा है।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

एक अप्रैल से कचरा अलग करना अनिवार्य

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