📖 VG Khabar
उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए फोरम ने सुनाया फैसला, एयरलाइन सेवाओं पर उठे सवाल रायपुर में उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जहां कन्फर्म टिकट होने के बावजूद यात्री को बोर्डिंग पास नहीं दिया गया।
इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित कंपनी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है।
यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एयरलाइन सेवाओं की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है।
✈️ क्या है पूरा मामला मामले के अनुसार, एक यात्री ने समय से टिकट बुक कराया था और उसकी सीट कन्फर्म थी। इसके बावजूद एयरपोर्ट पर उसे बोर्डिंग पास देने से मना कर दिया गया।
मुख्य बिंदु: टिकट पूरी तरह कन्फर्म था यात्री समय पर एयरपोर्ट पहुंचा बोर्डिंग पास जारी नहीं किया गया इससे यात्री को मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।