Chhattisgarh

कोविड वैक्सीन नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश

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नई दिल्ली । कोविड-19 वैक्सीन से संभावित नुकसान के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं।

अदालत ने कहा है कि सरकार को ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट और त्रुटि-रहित (एरर-फ्री) मुआवजा नीति तैयार करनी चाहिए, ताकि यदि किसी व्यक्ति को वैक्सीन के कारण गंभीर नुकसान होता है तो उसे उचित मुआवजा मिल सके।

नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए अलग से किसी नए विशेषज्ञ पैनल की जरूरत नहीं है।

अदालत का कहना है कि मौजूदा तंत्र और संस्थाएं इस तरह के मामलों की जांच करने में सक्षम हैं।

सरकार से मुआवजा नीति स्पष्ट करने को कहा सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया गया था और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी कदम था।

कोविड वैक्सीन नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश

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