Chhattisgarh

लंबित ई-चालान पर लोक अदालत राहत

📰 VG Khabar

ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों के लिए बड़ी सुविधा, कम जुर्माने में निपटेंगे मामले वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से लंबित ई-चालान अब लोक अदालत में निपटाए जा सकेंगे।

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों को कम समय में सुलझाने के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है। इससे हजारों वाहन चालकों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में लंबित ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा।

इसमें वाहन चालकों को कम जुर्माना देकर अपने पुराने चालान खत्म करने का अवसर मिलेगा।

🚦 लंबित ई-चालानों का होगा निपटारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित हैं।

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