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महाराष्ट्र में टैक्सी चालकों को मराठी अनिवार्य

📰 VG Khabar

यात्रियों से संवाद आसान बनाने और स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का निर्णय Maharashtra सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है।

यह नया नियम 1 मई से लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से यात्रियों और चालकों के बीच संवाद आसान होगा और स्थानीय भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस फैसले के तहत टैक्सी, ऑटो और ऐप-आधारित कैब सेवाओं के ड्राइवरों को मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी होगा।

नियम लागू होने के बाद नए लाइसेंस और परमिट जारी करते समय मराठी भाषा की जानकारी को भी शामिल किया जाएगा।

🚖 क्यों लिया गया यह फैसला सरकार के मुताबिक राज्य में बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले चालक काम कर रहे हैं, जिन्हें मराठी भाषा का ज्ञान नहीं होता।

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