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भारत सरकार ने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
यदि आपका PAN आधार से लिंक नहीं है, तो वह निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा और आप ITR दाखिल नहीं कर पाएँगे, बैंकिंग लेन-देन प्रभावित होंगे, और कई वित्तीय सेवाएँ रुक जाएँगी।
आइए विस्तार से जानते हैं PAN-Aadhaar लिंक करने की प्रक्रिया।
PAN-Aadhaar लिंकिंग क्यों ज़रूरी है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के तहत हर PAN धारक के लिए आधार से लिंकिंग अनिवार्य है।
इसके मुख्य कारण — डुप्लीकेट PAN की रोकथाम — एक व्यक्ति के पास कई PAN होने पर कर चोरी रोकना वित्तीय पारदर्शिता — काले धन और बेनामी संपत्ति पर अंकुश सरल कर अनुपालन — एक यूनिक पहचान से सभी कर मामले जुड़ जाते हैं सरकारी सब्सिडी का सही वितरण अंतिम तिथि और जुर्माना केंद्र सरकार ने PAN-Aadhaar लिंकिंग की कई बार समय-सीमा बढ़ाई है।