Chhattisgarh

रायपुर में 1 अप्रैल से कचरा नियम

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इंट्रो रायपुर शहर में 1 अप्रैल से स्वच्छता को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब घर, दुकान और संस्थानों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग श्रेणी में देना अनिवार्य होगा।

यदि नागरिक ऐसा नहीं करते हैं तो नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह नया नियम स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के तहत लागू किया जा रहा है।

प्रशासन का उद्देश्य शहर को साफ-सुथरा बनाना और कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से लागू करना है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 को लेकर सख्ती स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 से पहले रायपुर में स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी करते हुए कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता देने को कहा है। नए नियमों के तहत नागरिकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है।

रायपुर में 1 अप्रैल से कचरा नियम

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