📖 VG Khabar
नि:शुल्क शिक्षा के लिए अभिभावकों में उत्साह, समयसीमा के भीतर एडमिशन अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
राज्यभर में चयनित बच्चों के अभिभावकों को 30 मई तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रवेश नहीं लेने पर सीट रद्द हो सकती है।
इस बीच, दूसरे चरण (सेकंड राउंड) की प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है, जिससे वेटिंग में शामिल अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा।
🎓 क्या है आरटीई एडमिशन प्रक्रिया आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (DG) के बच्चों को निजी स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलता है।