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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए उच्च शिक्षा के उद्देश्य से अवकाश लेने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) का स्वतः अधिकार नहीं है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अध्ययन अवकाश देना या न देना संबंधित विभाग और सरकार के विवेक पर निर्भर करता है।
इसका मतलब यह है कि कर्मचारी केवल आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे अवकाश मिलना अनिवार्य नहीं है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणी इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह सवाल उठा कि क्या सरकारी कर्मचारी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश लेना उसका अधिकार माना जा सकता है।