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विदेशी ऑटो पेमेंट पर 24 घंटे अलर्ट

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डिजिटल भुगतान में बढ़ी पारदर्शिता, यूजर्स को मिलेगा अधिक नियंत्रण डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

अब विदेशी ऑटो-पेमेंट से पहले यूजर्स को 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे वे चाहें तो भुगतान रोक सकेंगे।

यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई-मेंडेट के नियमों में बदलाव करते हुए लिया है। इस नए नियम का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक नियंत्रण देना और अनचाहे ऑटो-पेमेंट को रोकना है।

खासकर विदेशी सब्सक्रिप्शन, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

📱 24 घंटे पहले मिलेगा नोटिफिकेशन RBI के नए निर्देशों के अनुसार अब विदेशी ऑटो-पेमेंट से पहले यूजर्स को कम से कम 24 घंटे पहले अलर्ट भेजा जाएगा।

विदेशी ऑटो पेमेंट पर 24 घंटे अलर्ट

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