छत्तीसगढ़ से एक अहम नीतिगत खबर है।
रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार का "धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026" 10 जुलाई से प्रभावी हो गया है।कानून के मुख्य प्रावधानबल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या अन्य अवैध तरीकों से धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाईऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट करने का दावासरकार का कहना है कि यह कानून लोगों की स्वतंत्र इच्छा की रक्षा के लिए है।
वहीं इस पर अलग-अलग पक्षों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि आधिकारिक अधिसूचना से ही जानकारी लें।