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Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू, धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान

छत्तीसगढ़ सरकार का धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 10 जुलाई से लागू। बल, प्रलोभन या धोखे से धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान।

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Author: Yashvant Published: 16 Jul 2026, 6:30 PM Updated: 3 Aug 2026, 8:43 PM Views: 4
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छत्तीसगढ़ से एक अहम नीतिगत खबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार का "धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026" 10 जुलाई से प्रभावी हो गया है।

कानून के मुख्य प्रावधान

  • बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या अन्य अवैध तरीकों से धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाई
  • ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट करने का दावा

सरकार का कहना है कि यह कानून लोगों की स्वतंत्र इच्छा की रक्षा के लिए है। वहीं इस पर अलग-अलग पक्षों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि आधिकारिक अधिसूचना से ही जानकारी लें।

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Yashvant

Senior journalist covering politics, business, and breaking news. Committed to fact-based reporting, in-depth analysis, and delivering trusted stories that matter.

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