Chhattisgarh

रायपुर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो सील

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इंट्रो रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है।

रायपुर नगर निगम ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों की संपत्तियों को सील किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले निगम ने राजस्व वसूली तेज कर दी है और बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।

इस फैसले के बाद शहर में कई बड़े बकायादारों में हड़कंप मच गया है। 31 मार्च तक आखिरी मौका नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति कर जमा करने के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि तय की गई है।

इसके बाद बकाया कर जमा नहीं करने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो सील

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