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Chhattisgarh

गलत नंबर प्लेट पर नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

बिलासपुर में गलत या बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए।

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Author: Simran Published: 12 Mar 2026, 6:16 PM Updated: 3 Jul 2026, 8:38 AM Views: 103
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बिलासपुर: ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिन वाहनों की नंबर प्लेट में गड़बड़ी होगी या जो बिना नंबर प्लेट के होंगे, उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इस संबंध में पुलिस ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन कराना और अपराधों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर नियंत्रण करना है। कई मामलों में देखा गया है कि अपराधी या नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट में बदलाव कर लेते हैं या उसे ढक देते हैं, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

पेट्रोल पंप संचालकों को दिए गए निर्देश

बिलासपुर पुलिस ने शहर और आसपास के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे वाहनों को ईंधन न दें जिनकी नंबर प्लेट नियमों के अनुरूप नहीं है। इसमें बिना नंबर प्लेट, टूटे-फूटे नंबर, गलत फॉन्ट, या नंबर प्लेट पर स्टिकर और अन्य सजावट शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि अगर किसी वाहन की नंबर प्लेट स्पष्ट और मानक के अनुसार नहीं है, तो उसे पेट्रोल या डीजल देने से मना कर दिया जाए। इस कदम से वाहन मालिकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।

अपराध रोकने में मिलेगी मदद

पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई बार चोरी, लूट या अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल वाहन नकली या बदले हुए नंबर प्लेट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में अगर पेट्रोल पंपों पर ही इस तरह के वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, तो अपराधियों की गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है।

इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक भी अपनी नंबर प्लेट सही रखने के लिए मजबूर होंगे। इससे सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी।

मानक नंबर प्लेट अनिवार्य

पुलिस ने बताया कि सभी वाहनों में सरकार द्वारा निर्धारित मानक नंबर प्लेट होना जरूरी है। निजी वाहनों के लिए सफेद प्लेट पर काले अक्षर और व्यावसायिक वाहनों के लिए पीली प्लेट पर काले अक्षर होना चाहिए।

इसके अलावा नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त डिजाइन, स्टिकर, प्रतीक या नंबर को छिपाने वाला कवर नहीं होना चाहिए। कई लोग स्टाइल के लिए अलग-अलग फॉन्ट या डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं, जो मोटर व्हीकल नियमों के खिलाफ है।

अभियान चलाकर दी जाएगी जानकारी

पुलिस विभाग ने बताया कि इस फैसले के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों और मानक नंबर प्लेट के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी।

अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में जांच अभियान भी चलाएगी। जिन वाहनों की नंबर प्लेट नियमों के अनुरूप नहीं होगी, उनके खिलाफ चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पंपों पर निगरानी भी बढ़ेगी

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंपों पर समय-समय पर निगरानी की जाएगी। अगर कोई संचालक नियमों की अनदेखी करते हुए गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन देता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

इसलिए पेट्रोल पंप संचालकों को भी सावधानी बरतने और नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करते हैं। सही नंबर प्लेट से वाहनों की पहचान करना आसान होता है, जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना और अपराधियों तक पहुंचना आसान हो जाता है।

बिलासपुर पुलिस की इस पहल को ट्रैफिक अनुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Simran

Simran is a passionate journalist who reports on politics, public policy, and social issues. Her work focuses on delivering reliable news, in-depth insights, and timely updates to readers.

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