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Chhattisgarh

रायपुर में 1 अप्रैल से कचरा नियम

1 अप्रैल से रायपुर में कचरा अलग नहीं करने पर कार्रवाई होगी, नगर निगम ने नए नियम लागू कर सख्ती बढ़ाई।

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Author: Simran Published: 28 Mar 2026, 3:04 PM Updated: 18 May 2026, 10:25 PM Views: 58
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इंट्रो

रायपुर शहर में 1 अप्रैल से स्वच्छता को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब घर, दुकान और संस्थानों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग श्रेणी में देना अनिवार्य होगा। यदि नागरिक ऐसा नहीं करते हैं तो नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह नया नियम स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के तहत लागू किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य शहर को साफ-सुथरा बनाना और कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से लागू करना है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 को लेकर सख्ती

स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 से पहले रायपुर में स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी करते हुए कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता देने को कहा है।

नए नियमों के तहत नागरिकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। अब हर घर और संस्थान को अपने स्तर पर कचरा अलग करना होगा। इस व्यवस्था से शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

चार श्रेणी में अलग करना होगा कचरा

नए नियम के अनुसार अब कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करना होगा। इसमें शामिल हैं:

  • गीला कचरा – जैविक अपशिष्ट
  • सूखा कचरा – पुनर्चक्रण योग्य सामग्री
  • सैनिटरी कचरा – डायपर, सैनिटरी पैड
  • विशेष देखभाल कचरा – बल्ब, दवाइयां, पेंट जैसे खतरनाक पदार्थ

इस व्यवस्था का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा देना और लैंडफिल साइट पर निर्भरता कम करना है।

नियम नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 के तहत जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

यह जुर्माना पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आधार पर लगाया जाएगा। इससे नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ कचरा अलग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

बड़े संस्थानों के लिए भी सख्त नियम

नए नियम केवल घरों तक सीमित नहीं हैं। बड़े संस्थानों, मॉल, होटल और बड़ी सोसायटी को भी अपने स्तर पर कचरा प्रबंधन करना होगा।

20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले संस्थानों को:

  • खुद कचरा प्रबंधन करना होगा
  • अधिकृत एजेंसी की सेवा लेनी होगी
  • नियमों का पालन अनिवार्य होगा

इससे शहर में बड़े पैमाने पर कचरा नियंत्रण में मदद मिलेगी।

नगर निगम ने शुरू की तैयारियां

नए नियम लागू होने से पहले नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रायपुर नगर निगम ने हाल ही में 11 इलेक्ट्रिक कचरा वाहनों को वार्डों में भेजा है।

इसके अलावा:

  • वार्ड स्तर पर नई व्यवस्था
  • कचरा संग्रहण प्रणाली मजबूत
  • संसाधनों की व्यवस्था

इन कदमों से शहर में नई व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी।

स्वच्छता रैंकिंग पर रहेगा असर

स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लिए केंद्र सरकार ने कुल 12,500 अंक निर्धारित किए हैं। इसमें 10,500 अंक सीधे स्थल आधारित मूल्यांकन से जुड़े हैं।

शहर में गंदगी मिलने पर:

  • रैंकिंग में कटौती
  • रेड और येलो स्पॉट चिन्हित
  • सफाई व्यवस्था पर असर

इसलिए प्रशासन शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सख्ती बरत रहा है।

नागरिकों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि शहर की स्वच्छता केवल निगम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है।

नागरिकों से अपेक्षा:

  • घर से कचरा अलग करें
  • खुले में कचरा न फेंकें
  • सफाई व्यवस्था में सहयोग करें

इससे शहर को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम

यह नियम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके से कचरा निपटान से प्रदूषण कम होगा और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियम से:

  • कचरा प्रबंधन बेहतर होगा
  • प्रदूषण कम होगा
  • शहर साफ रहेगा

निष्कर्ष

रायपुर में 1 अप्रैल से लागू होने वाला नया कचरा प्रबंधन नियम शहर की स्वच्छता के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। घर-दुकानों में कचरा अलग करना अब अनिवार्य होगा और नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 से पहले प्रशासन की सख्ती शहर की रैंकिंग सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

S

Simran

Simran is a passionate journalist who reports on politics, public policy, and social issues. Her work focuses on delivering reliable news, in-depth insights, and timely updates to readers.

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