बैंकिंग ग्राहकों के हित में आरबीआई ने अहम कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मिस-सेलिंग रोकने के लिए एक नया ढांचा जारी किया है।
क्या है नियम
- बैंक और वित्तीय संस्थान गलत या भ्रामक जानकारी देकर प्रोडक्ट नहीं बेच सकेंगे
- अनुचित बिक्री से ग्राहक को नुकसान होने पर रिफंड या मुआवजे का प्रावधान
यह कदम आम ग्राहकों को गलत बीमा, निवेश या अन्य वित्तीय प्रोडक्ट थोपे जाने से बचाने में मदद कर सकता है। ग्राहकों को सलाह है कि कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें।









