सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में बुज़ुर्गों को हर महीने पेंशन दी जाती है — केंद्र की इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन और राज्य की योजनाएँ मिलकर चलती हैं।
पात्रता
- आयु 60 वर्ष या अधिक
- BPL/पात्र श्रेणी का परिवार
- छत्तीसगढ़ का निवासी
आवेदन कैसे करें
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद कार्यालय और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/पालिका के समाज कल्याण विभाग में आवेदन करें
- e-District पोर्टल/लोक सेवा केंद्र से भी आवेदन संभव
- दस्तावेज़: आधार, आयु प्रमाण, BPL राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो
भुगतान
पेंशन सीधे बैंक/डाकघर खाते में DBT से आती है। खाता आधार से लिंक रखें। भुगतान रुकने पर जनपद/नगर निगम के समाज कल्याण शाखा में खाता विवरण के साथ संपर्क करें।
पेंशन राशि समय-समय पर संशोधित होती है — ताज़ा राशि विभागीय आदेश/पोर्टल से पुष्टि करें।