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Mon, 6 Jul 2026
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Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन: पात्रता, आवेदन और भुगतान की जानकारी

CG वृद्धावस्था पेंशन: 60+ के लिए पात्रता, आवेदन की जगह, दस्तावेज़ और DBT भुगतान।

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Author: Jagraj Published: 29 Jun 2026, 2:30 PM Views: 0
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सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में बुज़ुर्गों को हर महीने पेंशन दी जाती है — केंद्र की इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन और राज्य की योजनाएँ मिलकर चलती हैं।

पात्रता

  • आयु 60 वर्ष या अधिक
  • BPL/पात्र श्रेणी का परिवार
  • छत्तीसगढ़ का निवासी

आवेदन कैसे करें

  • ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद कार्यालय और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/पालिका के समाज कल्याण विभाग में आवेदन करें
  • e-District पोर्टल/लोक सेवा केंद्र से भी आवेदन संभव
  • दस्तावेज़: आधार, आयु प्रमाण, BPL राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो

भुगतान

पेंशन सीधे बैंक/डाकघर खाते में DBT से आती है। खाता आधार से लिंक रखें। भुगतान रुकने पर जनपद/नगर निगम के समाज कल्याण शाखा में खाता विवरण के साथ संपर्क करें।

पेंशन राशि समय-समय पर संशोधित होती है — ताज़ा राशि विभागीय आदेश/पोर्टल से पुष्टि करें।

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Jagraj

Staff Reporter at VG Khabar.

Published: 419 | Total Views: 24366

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