PAN को आधार से जोड़ना अनिवार्य है — लिंक न होने पर PAN निष्क्रिय हो सकता है, जिससे TDS ज़्यादा कटता है और रिटर्न/रिफंड अटक जाते हैं।
स्टेटस चेक करने का तरीका
- incometax.gov.in पर जाएँ
- Quick Links में "Link Aadhaar Status" चुनें
- PAN और आधार नंबर डालें — स्थिति तुरंत दिखेगी
लिंक करने की प्रक्रिया
उसी पोर्टल पर "Link Aadhaar" विकल्प से OTP सत्यापन के साथ लिंक होता है। नियत तिथि के बाद लिंक करने पर विलंब शुल्क लागू होता है — भुगतान e-Pay Tax से करें, फिर लिंक अनुरोध डालें।
PAN निष्क्रिय हो गया हो तो
- विलंब शुल्क के साथ लिंक अनुरोध करें — कुछ दिनों में PAN दोबारा सक्रिय हो जाता है
- नाम/जन्मतिथि में अंतर हो तो पहले आधार या PAN में सुधार कराएँ
शुल्क की राशि और नियम बदल सकते हैं — आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जांचें।