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Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता है: दस्तावेज़, प्रक्रिया और ज़रूरी बातें

CG जाति प्रमाण पत्र: e-District आवेदन, पुराने रिकॉर्ड, दस्तावेज़ों की सूची और प्रक्रिया।

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Author: Jagraj Published: 28 Jun 2026, 4:28 PM Updated: 28 Jun 2026, 4:28 PM Views: 2
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SC, ST और OBC वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र शिक्षा, नौकरी और योजनाओं में आरक्षण का आधार है। छत्तीसगढ़ में यह e-District पोर्टल या लोक सेवा केंद्र से बनता है।

आवेदन की प्रक्रिया

  • edistrict.cgstate.gov.in पर लॉगिन कर "जाति प्रमाण पत्र" सेवा चुनें
  • फॉर्म भरकर दस्तावेज़ अपलोड करें — आवेदन SDM/तहसील कार्यालय को जाता है
  • सत्यापन के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी होता है

मुख्य दस्तावेज़

  • आधार कार्ड और राशन कार्ड
  • पिता/दादा का जाति प्रमाण पत्र या 1950 के दशक से जुड़े भू-अभिलेख/मिसल रिकॉर्ड (जैसा ज़िला मांगे)
  • ग्राम पंचायत/पार्षद का अनुशंसा पत्र
  • स्कूल की TC/दाखिल-खारिज जिसमें जाति दर्ज हो

ज़रूरी बातें

स्थायी जाति प्रमाण पत्र आम तौर पर एक बार बनता है और आगे की पीढ़ी के लिए आधार दस्तावेज़ का काम करता है। रिकॉर्ड पुराने न मिलें तो तहसील में मिसल बंदोबस्त की प्रति के लिए आवेदन करें। प्रक्रिया ज़िलेवार थोड़ी अलग हो सकती है — तहसील कार्यालय से पुष्टि करें।

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Staff Reporter at VG Khabar.

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