छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है और यह सस्ते अनाज के साथ-साथ कई सरकारी योजनाओं के लिए पहचान दस्तावेज़ का काम भी करता है।
पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो
- परिवार की मुखिया महिला के नाम पर कार्ड बनता है
- आय के आधार पर APL, BPL या अंत्योदय श्रेणी तय होती है
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का)
- निवास प्रमाण — बिजली बिल, किरायानामा या पट्टा
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पुराना राशन कार्ड (यदि स्थानांतरण हो)
आवेदन की प्रक्रिया
खाद्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल (khadya.cg.nic.in) पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, या नज़दीकी जनपद/नगर निगम कार्यालय व लोक सेवा केंद्र (च्वाइस सेंटर) से फॉर्म भरकर जमा करें। आवेदन के बाद पावती संख्या संभालकर रखें — इसी से स्थिति ट्रैक होती है।
ज़रूरी बातें
कार्ड में नया नाम जोड़ने (नवजात/बहू) के लिए जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र लगता है। किसी भी समस्या पर खाद्य विभाग की हेल्पलाइन या अपने राशन दुकानदार से संपर्क करें। ताज़ा नियम आधिकारिक पोर्टल पर ज़रूर जांचें।